PAN Card Surrender Kaise Kare? – यदि आप अपना पैन कार्ड या अपने परिवार के किसी सदस्य का पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं, तो आपको अपने लोकल इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर के पास एक अनुरोध पत्र के साथ जाना होगा। इस लेख में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी व्यक्ति अथवा कंपनी/ संस्थान का पैन कार्ड सेरेंडर कैसे करें? – How To Surrender PAN Card?
आप अपने पैन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीकों से सरेंडर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यह दोनों तरीके जिनके द्वारा आप अपने पैन कार्ड को सरेंडर (Surrender PAN Card) कर सकते हैं।
- दो पैन कार्ड पर होने वाली दिक्कतें – Two PAN Card Problems
- डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें? – Duplicate PAN Card Surrender Kaise Kare? – Online Process
- डुप्लीकेट पैन कार्ड सेरेंडर कैसे करें? – ऑफलाइन – Duplicate PAN Card Surrender Kaise Karen – Offline
- मृत व्यक्ति का पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें? – How To Surrender PAN Card of Deceased Person
- उपयोग में आ रहे पैन कार्ड को कैसे सरेंडर करें? – PAN Card Surrender Kaise Kare?
दो पैन कार्ड पर होने वाली दिक्कतें – Two PAN Card Problems
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के अंतर्गत यदि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो आपको ₹10000 तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपके बैंक का खाता भी फ्रीज हो सकता है। इसीलिए यदि आपके पास दो पैन कार्ड है, तो तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड आयकर विभाग को सरेंडर कर दें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 1 से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है और यह इनकम टैक्स के नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर पेनल्टी (Double PAN Card Penalty) लगाने का प्रावधान है। आप दूसरे पैन कार्ड को ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से सरेंडर कर सकते हैं।
क्यों हो जाते हैं दो पैन कार्ड जारी: – Why Two PAN Cards Are Issued
अक्सर जब कोई नागरिक अपने नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो कई बार समय से उनका पैन कार्ड उनके पास नहीं पहुंच पाता है और ऐसी स्थिति में यह दोबारा पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऐसे में कभी कभी उनके पास दोनों पैन कार्ड उनके नाम और पते पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि यह दोनों नंबर अलग होते हैं लेकिन वह एक ही नागरिक को जारी होते हैं और अनजाने में यह एक बहुत बड़ा अपराध है।
डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें? – Duplicate PAN Card Surrender Kaise Kare? – Online Process
यदि आप आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है या एक से ज्यादा पैन कार्ड है, तो आप अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड ऑनलाइन सरेंडर (Online NSDL Surrender PAN Card) कर सकते हैं। तो उसके लिए नीचे दिए गए प्रक्रिया का पालन करें:
#1. एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर जाएं।
#2. “Application Type” ड्रॉपडाउन से “Changes Or Correction In Existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No Changes In Existing PAN Data)” विकल्प का चयन करें।
#3. फॉर्म को पूरी तरह से भरे और “Submit” बटन पर क्लिक कर दें। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक टोकन नंबर प्राप्त होगा और आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।
#4. इस टोकन नंबर को नोट करें और नीचे दिए गए “Continue With PAN Application Form” बटन पर क्लिक करें।
#5. अब आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा। इसके शीर्ष पर “Submit Scanned Images Through e-Sign” विकल्प चुनें।
#6. अब उस PAN नंबर का उल्लेख करें जिसे आप बरकरार रखना चाहते हैं।
#7. इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क और अन्य जानकारी भरें।
#8. इसके अगले पेज में, अतिरिक्त पेन का उल्लेख करें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं और फिर “Next” बटन पर क्लिक कर दें।
#9. अगली स्क्रीन पर पहचान, निवास और जन्मतिथि का प्रमाण चुने जिसे आप जमा करना चाहते हैं।
#10. अब आपको अपनी फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करना है।
#11. अपनी जानकारी जमा करने के बाद आप अपने आवेदन फॉर्म को दोबारा जांच लें। आपको अपनी जानकारी अच्छी तरह वेरीफाई कर लेनी चाहिए।
#12. अब आपको भुगतान करना है। इसके लिए आप डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#13. सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद आप को रसीद डाउनलोड करने के लिए दी जाएगी। आप इस रसीद को डाउनलोड कर ले जो कि आप के भुगतान का प्रमाण है।
#14. अब आप को NSDL ई गवर्नेंस को रसीद की कॉपी के साथ अपनी दो फोटो भी भेजनी है।
#15. रसीद भेजने से पहले, अपने लिफाफे को “Application For PAN Cancellation” और रसीद संख्या के साथ लेबल करें।
#16. नीचे दिए गए पते पर डिमांड ड्राफ्ट और आवश्यक दस्तावेज अपने हस्ताक्षर के साथ भेज दे।
NSDL ई–गवर्नेंस इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट,
NSDL ई–गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग,
प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8,
मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास,
पुणे – 411 016
डुप्लीकेट पैन कार्ड सेरेंडर कैसे करें? – ऑफलाइन – Duplicate PAN Card Surrender Kaise Karen – Offline
How To Surrender Duplicate PAN Card Offline? यदि किसी कारण आप अपना पैन कार्ड ऑनलाइन सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन के माध्यम से भी अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए प्रक्रिया का पालन करें।
- “Request For New PAN Card Or/And Changes Or Correction in PAN Data” फॉर्म को भरें। PAN Card Surrender Form Form PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें।
- अब सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम NSDL केंद्र पर पैन कार्ड के फॉर्म को जमा करें।
- अपने फॉर्म को जमा करने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी जिसे NSDL कार्यालय को भेजा जाना है। यह स्लिप आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।
- इसके साथ ही डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate PAN Card) जानकारी को लिस्टेड करने वाले अधिकारी को पैन कार्ड रद्द करने के लिए पत्र भेजें और उनसे डुप्लीकेट पैन कार्ड को रद्द करने का अनुरोध करें।
- आप अपने निकटतम आयकर अधिकारी से भी मिल सकते हैं और उन्हें डुप्लीकेट पैन कार्ड को रद्द करने के लिए पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
मृत व्यक्ति का पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें? – How To Surrender PAN Card of Deceased Person
यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तो आप आयकर अधिकारी को पत्र लिखकर मृत व्यक्ति का पैन कार्ड सरेंडर (PAN Surrender Letter) कर सकते हैं। आपको इस पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना है।
मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए, जो आप पत्र लिखेंगे उसमें मृत व्यक्ति का नाम, पैन कार्ड नंबर, जन्म तिथि की जानकारी दें। पैन कार्ड को सरेंडर करने की प्रक्रिया सभी भारतीय निवासियों और विदेशी नागरिकों के निधन के मामले में समान है।
इसे पढ़ें: मृत्यु के पश्चात पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें?
उपयोग में आ रहे पैन कार्ड को कैसे सरेंडर करें? – PAN Card Surrender Kaise Kare?
वैसे तो सभी भारतीय नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि उन्हें अपना पैन कार्ड सेरेंडर (PAN Card Surrender) नहीं करना है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अपने किसी भी वित्तीय कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पैन कार्ड एक पहचान प्रमाण पत्र के रूप में भी इस्तेमाल होता है, इससे आगे चलकर आपको कई दिक्कतें आ सकती है।
लेकिन ऐसे विदेशी नागरिक जो भारत छोड़ रहे हैं और भारत सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, इन मामले में पैन कार्ड का कोई फायदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपको अपना पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए आपको संबंधित क्षेत्र के आयकर अधिकारी को एक आवेदन पत्र (PAN Surrender Letter Format) लिखना होगा और अपना पैन कार्ड उनको सौंप देना होगा। आवेदन पत्र में आप पैन कार्ड सेरेंडर (Surrender PAN Card) करने के कारण का उल्लेख करें। जिससे पैन कार्ड को सरेंडर करने में आसानी होगी।
मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल PAN Card Surrender Kaise Kare? का मैंने इस ब्लॉग पोस्ट में संपूर्ण रूप से सही जवाब दिया होगा जिससे आपकी सहायता होगी। यदि इससे आपकी कोई मदद हुई हो तो आप इस लेख को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं।
FAQ: पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें? – PAN Card Surrender Kaise Kare? से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न:
दो पैन कार्ड होने पर क्या जुर्माना लगता है?
यदि आपके पास दो पैन कार्ड है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के अंतर्गत ₹10000 का जुर्माना लग सकता है।
क्या पैन कार्ड एक ही बार बनता है?
भारत सरकार के आयकर विभाग के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का केवल एक ही बार पैन कार्ड बन सकता है। यदि किसी कारण पैन कार्ड खो जाता है दो से दोबारा बनाया जा सकता है।
क्या मैं अपना पैन कार्ड सरेंडर कर सकता हूं?
यदि आप अपना पैन कार्ड इसे आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं किसी कारण से सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको एक अनुरोध पत्र के साथ अपने नजदीकी आयकर निर्धारण अधिकारी के पास जाना होगा।
पैन कार्ड रद्द करने के लिए पत्र कैसे लिखें?
पैन कार्ड को रद्द करने के लिए आपको अपने नजदीकी आयकर निर्धारण अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखना होगा।